PWD ACT

PWD ACT 


भूमिका -

 PWD ACT का पूरा नाम person with disabilities Act हैं। यह अधिनियम विकलांगता से सम्बन्धित है। इस अधिनियम को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम भी कहा जाता है। PWD अधिनियम संसद द्वारा 10 DEC, 1995 को पारित किया गया था और 7 Feb 1996 को इसे लागू किया गया था। भारत सरकार के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था जो आज मील का पत्थर साबित हो रहा है। यह अधिनियम  विकलांग बालकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम विकलांगों को सहानुभूति नहीं बल्कि समान अनुभूति देता है एवं सामान्य बालकों के तरह ही समाज एवं राष्ट्र का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। इस अधिनियम में शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, बाधा मुक्त परिवेश के निर्माण, विकलांग व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता, पुनर्वास, आदि का प्रावधान है।


अधिनियम के उद्देश्य-


-बाधा मुक्त वातावरण बनाना

-विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना

-समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, विकलांगता की रोकथाम, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास के प्रति राज्य की जिम्मेदारी स्पष्ट करना

-18 वर्ष तक विकलांगता से युक्त बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना समाज में पूर्ण भागीदारी के अवसर प्रदान करना

-समान अधिकार प्रदान करना

-शोषण एवं दुर्वव्यवहार पर रोक लगाना

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